पूर्णिया में गत गुरुवार को गुलाबबाग के खाद व्यवसायी रामू अग्रवाल के अपहरण मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंचम ने पंकज पथिक राहि को सात साल की कैद एवं पांच हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई ।
न्यायालय द्वारा सत्र वाद सं०- 571/11, सदर थाना कांड सं०- 04/97 में आईपीसी की धारा 364 ए/511/34 के अंतर्गत अभियुक्त पंकज पथिक राही, पिता- जयनंदन यादव, साकिन- सोनडीहा, थाना- भवानीपुर, जिला- पूर्णिया दोषी करार दिया गया।
बता दें कि 23 दिसंबर1996 की रात गुलाबबाग में पंकज पथिक राही अपने साथियों के साथ रामू अग्रवाल का अपहरण करने का प्रयास किया । पंकज पथिक राही ने मारूति कार संख्या बीआर 14- 8191 में रामू अग्रवाल का जबरन बैठा रहा था परन्तु रंगू साह ने उनके मंशे को कामयाब होने नहीं दिया । उसने अपराधियों से उलझ कर रामू अग्रवाल को बचा लिया । तत्काल तो अपराधी भाग गए थे परन्तु कुछ समय बाद वापस आकर पान की दुकान पर खड़े रंगू साह की गोली मारकर हत्या कर दी । पंकज पथिक राही रंगू साह हत्याकांड में पूर्व से ही उम्रक़ैद की सजा काट रहा है ।